आईपीसी सेक्शन 124 ए (राजद्रोह) और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54 (गलत चेतावनी के लिए सजा) के तहत गुजरात में पत्रकार धवल पटेल की गिरफ्तारी के संबंध में।

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मई 13, 2020

श्री अमित शाह,

गृह मंत्री, भारत सरकार,

नई दिल्ली।

विषय- आईपीसी सेक्शन 124 ए (राजद्रोह) और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54 (गलत चेतावनी के लिए सजा) के तहत गुजरात में पत्रकार धवल पटेल की गिरफ्तारी के संबंध में।

आदरणीय शाह जी,

एक गुजराती अखबार फेस ऑफ नेशन और पोर्टल के संपादक तथा मालिक धवल पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी के बारे में एक खबर छापने पर आईपीसी सेक्शन 124ए (राजद्रोह) और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 54 (गलत चेतावनी के लिए सजा) के तहत गिरफ्तार किया गया है। धवल पटेल ने 7 मई को अपने अखबार में प्रकाशित किया था कि कोरोना महामारी पर सही तरीके से काबू न कर पाने पर भाजपा आलाकमान मुख्यमंत्री विजय रूपानी को हटाकर केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मंडाविया को मुख्यमंत्री बना सकती है। हो सकता है कि यह खबर पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित न हो, पर कोई यह तो विचार रख सकता है कि मुख्यमंत्री महामारी का प्रकोप रोकने में असफल रहे और मंडाविया बेहतर काम कर सकते थे। राजद्रोह और आपदा प्रबंधन कानून के तहत धवल पटेल की गिरफ्तारी उचित नहीं है।

पत्रकार की इस तरह से गिरफ्तारी को लेकर मीडिया बिरादरी में नाराजगी है। गुजरात के पत्रकार भी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा पत्रकार पर दर्ज सभी मामले खत्म करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दें। आशा है आप हमारे अनुरोध पर कार्रवाई करेंगे।

रास बिहारी                     प्रसन्ना मोहंती

अध्यक्ष                        महासचिव

       नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया)